छेड़छाड़ में दोषी को 5 साल कठोर कारवास
झांसी, अगस्त 3 -- झांसी। चार साल पहले मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 05 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 28 जुलाई 2022 को थाना-मऊरानीपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी भतीजी उम्र करीब 10 वर्ष जो मुहल्ले में पड़ोस के बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही थी तभी सुनील उर्फ सुटकाई ने उसे अकेला पाकर उसका मुँह दबाकर एकान्त में ले गया और माँ बाप को जान से मारने की धमकी देते हुए बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा तभी वहाँ से एक महिला सफाई कर्मचारी गुजरी जिसे देखकर वह वहाँ से भाग गया । बच्ची वहाँ से रोते हुए अपने घर पहुंची और माँ के पूछने पर ...
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