हरदोई, मार्च 18 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक फैसले में छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर तीन साल की और 5000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। थाना सुरसा क्षेत्र के मयोनी निवासी रोहित पर 12 अप्रैल 2017 को एक 16 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप रहा। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी शौच के लिए गई थी। आरोपी मिला और छेड़छाड़ की। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपित पर जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई।

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