नई दिल्ली, मार्च 31 -- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 'आप' विधायक मंजिंदर सिंह लालपुरा और सात अन्य को 2013 के छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में बरी कर दिया। यह फैसला दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद आया। हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने पंजाब के तरनतारन की एक अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने पिछले सितंबर में विधायक और सात अन्य को दोषी ठहराते हुए चार साल की कैद की सजा सुनाई थी। पीठ ने मार्च 2013 में तरनतारन पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर भी रद्द कर दी।शिकायतकर्ता महिला, जो अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखती है, ने आरोप लगाया था कि 3 मार्च 2013 को लालपुरा और तरनतारन के कुछ पुलिसकर्मियों सहित आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की थी।यह घटना तब हुई थी जब शिकायतकर्ता अपने...
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