छेड़छाड़ के सात आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास
फिरोजाबाद, जुलाई 27 -- न्यायालय ने सोमवार को छेड़छाड़ के मामले में सात आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इनमें से तीन पर 31000-31000 रुपये और बाकी पर 16,000-16,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला पचोखरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 का है। थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता ने महताब पुत्र हरिप्रसाद, गौरव पुत्र पूर्ण सिंह, अभय प्रताप पुत्र अमरपाल,अमरपाल पुत्र रामजीलाल, गोलू पुत्र अमरपाल, आकाश पुत्र अमरपाल, रोहित पुत्र अमरपाल निवासीगण गांव कोटकी के खिलाफ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। विवेचक ने पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए एवं साक्ष्यों के साथ सभी आरो...
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