गाज़ियाबाद, फरवरी 21 -- गाजियाबाद। कोर्ट ने साहिबाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार आरोप था कि रास्ते में युवकों ने छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने आकिल, दानिश और वसीम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयान में विरोधाभास हैं। अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया।
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