सहारनपुर, मई 8 -- सहारनपुर, संवाददाता। देहात कोतवाली क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को तीन वर्ष के कारवास की सजा सुनाई है। दोषियों पर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 15 दिसंबर 2016 को रोहित व सोनू गौतम निवासी शेखपुरा कदीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी भतीजे के साथ दोनों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। यह भी पढ़ें- हथियार रखने के मामले में युवक को तीन वर्ष की सजा आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके पश्चात अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय की अदालत ने ...
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