फिरोजाबाद, जनवरी 23 -- न्यायालय ने छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया।थाना जसराना के एक गांव निवासी युवक के घर में सन 2016 में रात को एक युवक घुस आया। उसने सो रही महिला को पकड़ लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया।महिला के चीखने पर उसका पति व बच्चे जाग गए। उन्होंने युवक को पकड़ने का प्रयास किया। वह छूटकर धमकी देता हुआ भाग गया। महिला के पति ने रूपराम पुत्र ठाकुरदास निवासी अतर्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों...