बदायूं, अप्रैल 10 -- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने घर से चाय लेने जा रही लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोष सिद्ध किया। न्यायाशीश ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार वादी मुकदमा इंटर कॉलेज के बाहर चार्ट का ठेला लगाता है। उसकी लड़की पीड़िता ठेले पर काम करती है। घटना वाले दिन लड़की को सुबह 10:30 बजे वह चाय लेने अपने घर भेजा था। कब्रिस्तान के पास में उसकी लड़की को उसके गांव के राहुल ने रास्ते में पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। किसी तरह आरोपी के चंगुल से मुक्त होकर लड़की मेरे पास आई। उसने सारी घटना बताई। जिसके बाद थाना फ़ैज़वहेटा में तहरीर दी। पुलिस ने उसकी तहरीर पर 20 सितंब...
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