छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
उन्नाव, मई 13 -- उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 12 ने मंगलवार को छेडछाड़ व पॉक्सो एक्ट के एक मामले की अंतिम सुनवाई कर आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 55 हजार रूपए अर्थदंड़ भी लगाया है।फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में निवासी एक महिला ने गांव में रहने वाले रामप्रसाद निवासी ग्राम रायपुर थाना फतेहपुर चैरासी पर 30 मई 2018 को घर में घुसकर छेड़छाड़, मारपीट व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन एसआई धर्मेंद्र सिंह ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए 16 जून 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह भी पढ़ें- बच्ची से यौन उत्पीड़न में 24 साल की सजा मुकदमा लंबे समय से विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम ...
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