संभल, नवम्बर 28 -- कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी महिला ने वर्ष 2022 में कोतवाली में पोती के साथ छेड़छाड़ की जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट,अपर एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश सिंह की अदालत में हो रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है । वादिनी मुकदमा द्वारा थाने में तहरीर देकर बताया था कि 26 जनवरी 2022 को शाम करीब चार बजे उसकी पोती पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी। खेलते-खेलते उसकी पोती उसके पड़ोस में रह रहे जोगराज के घर चली गयी। जहां पर उसे जोगराज द्वारा बुरी नियत से पकड़ लिया गया। पोती के चिल्लाने की आवाज सुनकर जोगराज के घर पहुंची, तो आरोपी पोती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। पोती की दादी को देखकर...
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