बदायूं, अप्रैल 3 -- बदायूं , विधि संवाददाता अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का हुक्म सुनाया।विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के मुताबिबक वादिनी मुकदमा ने थाना कुंवरगांव में 30 जनवरी 2018 को तहरीर दी। जिसमें उसने बताया रात करीब नौ बजे गोमिंद मौर्य के घर वादिनी/पीड़िता का पूरा परिवार दावत खाने गया था। वापस लौट आया। उसकी दादी अंधी है, घर आने पर उसकी मां ने उसकी दादी का खाना लेने हंसराज के घर भेजा। रास्ते में मंदिर के पास तालाब है, वहां पर उसे भोला और उसके साथी लड़के जिनके नाम व पता नहीं मालूम...
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