छेड़छाड़ के दोषियों को तीन साल की सजा
सुल्तानपुर, जुलाई 25 -- सुलतानपुर। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट और धमकी के आरोप में न्यायालय ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। अपील की अवधि तक दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। साल 2022 में हुई इस घटना में पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने राघव राम दुबे और राकेश विश्वकर्मा पर चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों को विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने तीन साल की जेल और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- छेड़खानी के आरोपित को 3 साल 2 माह की सजा
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