प्रयागराज, फरवरी 12 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना यदुवंशी ने छेड़छाड़, मारपीट और धमकी के एक प्रकरण में थाना बहरिया पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। यह आदेश पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर दिया गया। अदालत ने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी बहरिया को मुकदमा पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। रुज्जूपुर थाना बहरिया निवासी, एक महिला ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि 22 अक्तूबर 2025 की रात वह अपने घर के बरामदे में लेटी थीं, तभी आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह मोटरसाइकिल से पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए घर के अंदर घुस आया। आरोप है कि उसने अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की। शोर सुनकर परिवार के सदस्य और ग्रामीण...
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