आगरा, जून 29 -- छेड़छाड़, गाली गलौज एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपित सचिन निवासी गोकुल नगर को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया है। आरोपित की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिए। थाना एत्मादुद्दौला में मुकदमा दर्ज करा वादी ने बताया था कि उसकी 16 साल की पुत्री के साथ आरोपित ने छेड़छाड़ की। विरोध पर गाली गलौज की। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपित के अधिवक्ता योगेश शुक्ला ने तर्क दिए कि वादी और आरोपित पक्ष के मध्य नाली को लेकर विवाद चल रहा है। जिससे कुपित होकर उक्त मुकदमा दर्ज कराया गया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...