हापुड़, जुलाई 29 -- घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर अश्लीलता करने और जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले दो अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को दस दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि 12 सितंबर 2018 की शाम चार बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री अपने घर पर झाडू लगा रही थी, तभी मौहल्ले के पुष्पेन्द्र व नीटू जबरदस्ती उसके घर में घुस आए और उसकी लडकी के साथ छेड़छाड़ व बदतमीजी कर अश्लीलता करने लगा। विरोध करने पर आरोपी पुष्पेन्द्र ने उसकी पुत्री को जबरदस्...