आगरा, अप्रैल 10 -- छेड़छाड़ एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपी नासिर निवासी मंटोला को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 2500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता, विवेचक आदि गवाह पेश किए। वादी ने थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 12 जून 2019 को आरोपी नासिर ने उसके घर में घुसकर उसकी 11 साल की पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने 13 जून 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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