आगरा, अप्रैल 30 -- छेड़छाड़ एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपित मूंगाराम निवासी इरादतनगर को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना इरादतनगर में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसकी नाबालिग पुत्री कक्षा पांच की छात्रा थी। 23 मार्च 20 की दोपहर अपने घर के सामने स्थित झोपड़ी में लगी समर चालू करने गई। तभी आरोपित ने उसकी पुत्री को पकड़ उसके साथ छेड़छाड़ की। पुत्री के चिल्लाने पर वादी की पत्नी दौड़कर वहां पहुंची तो आरोपित वहां से भाग गया। उक्त मामले में वादी, पीड़िता, उसकी मां समेत छह गवाह पेश किए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह परिहार ने तर्क दिए कि घटना से पूर्व आरोपित एवं वादी के मध्य झगड़ा हुआ था। पेशबंदी में उक्त मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपित उम्रदराज है। उसके बच्चों तक की शादी हो चुकी है।
हिंदी हिन्दुस्तान की...
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