आगरा, अप्रैल 9 -- मक्खनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से खेत पर छेड़छाड़ और विरोध करने पर पिटाई करने के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को चार आरोपितों की सजा सुनाई। सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया। एडीजीसी संजीव शर्मा ने बताया कि एक अगस्त 2023 को किशोरी खेत पर गई थी। वहां छोटू उर्फ विशाल निवासी संदलपुर ने किशोरी से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर छोटू, उसकी बहन रीना और मां सरिता ने किशोरी की पिटाई कर दी। घटना के दिन ही मक्खनपुर थाने में प्राथमिकी लिखवाई गई थी। 11 सितंबर को तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र जमा किया गया था। न्यायालय पाक्सो एक की पीठासीन अधिकारी करुणा सिंह ने तीनों आरोपितोंं को दोषी ठहराया। उन्होंने छोटू को सात वर्ष जेल, 26 हजार अर्थदंड, रीना और सरिता देवी को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा एवं छह-छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.