छेड़खानी व हत्या में कथित प्रेमी आरोपी दोषी करार
बोकारो, मई 8 -- विशेष न्यायाधीश महिला उत्पीड़न गरिमा मिश्रा के अदालत ने शुक्रवार को छेड़खानी व हत्या के मामले में आरोपी उफान मांझी को दोषी करार दिया है। दोषी युवक पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा का रहने वाला है, जिसपर युवती के साथ छेड़खानी व हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप था। कोर्ट ने उस पर लगे आरोपों को सही पाते हुए दोषी करार दिया है। 14 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। सरकार की और से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने यह जानकारी दी है। कहा कि दोषी युवक मृतक युवती का कथित प्रेमी था, मृतका की शादी तय होने के बाद वो उसके रिश्ते को तोड़ना चाहता था। इस नीयत से जिस लड़के के साथ शादी तय हुई उसे फोन कर लगातार धमकी दे रहा था। इसी कड़ी में 31 सितंबर रात कथित प्रेमी रहे दोषी ने मृतका को दबाव बनाकर मिलने बु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.