धनबाद, अप्रैल 10 -- धनबाद। बैंक मोड़ थाने से जुड़े छेड़खानी मामले में व्यवहार न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सुरेख कुमार उर्फ सुलेख को दोषी करार दिया है। मामला वर्ष 2013 का है। इस मामले में अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपके5 का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अनुसंधान से जुड़े दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया। सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं। इसके आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। इस कांड के अनुसंधानकर्ता प्रमोद कुमार दोहरे थे, जिन्होंने मामले की जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुट...