छेड़खानी के मुकदमे में समझौते का दबाव पड़ा भारी, पांच दोषियों को उम्रकैद
संभल, मई 14 -- धनारी थाना क्षेत्र के गांव बगढ़ेर में वर्ष 2017 में हुए चर्चित हत्या और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 66-66 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई। न्यायालय ने महानन्द पुत्र अनेगी सिंह, गिलीचन्द उर्फ गिरीश पुत्र अनेगी सिंह, नेकपाल पुत्र अनेगी सिंह, राहुल पुत्र गिलीचन्द तथा राकेश पुत्र गिलीचन्द को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना 24 सितंबर 2017 की है। गांव बगढ़ेर निवासी नरेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि आरोपी लाठी-डंडों और फरसों से लैस होकर उनके घर में घुस आए और उनके भाई करऊ, भाभी राजवती तथा भतीजे राज...
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