छेड़खानी के मामले में तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
संतकबीरनगर, मई 28 -- संतकबीरनगर। एएसजे, एसपीजे, पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने थाना दुधारा के नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में एक अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादिनी मुकदमा ने थाना दुधारा पर अभियुक्त संदीप उर्फ मुन्ना राय पुत्र शेषराम चौधरी निवासी कैथवलिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। वादिनी ने उस पर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया था। उप निरीक्षक सुबाषचन्द्र ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त संदीप को दोषसिद्ध करार दिया। उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 5000 के अर्थदंड से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर 03 ...
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