संभल, मई 4 -- कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी जीशान को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने गांव के युवक पर बेटी से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि गांव का जीशान अपने अज्ञात दो साथियों से मिलकर उसकी नाबालिग बेटी से पिछले कई महीने से छेड़खानी कर रहा है। आरोप था कि नौ दिसंबर 2021 को उसकी बेटी घेर में जा रही थी। तभी जीशान ने साथियों के साथ मिलकर उसे अपने घर में खींचकर अश्लील हरकतें की। उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। साथ ही ...
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