देवरिया, मार्च 12 -- देवरिया, विधि संवाददाता। किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी प्रधानाचार्य की जामनत याचिका विशेष न्यायाधीश पाक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।महंत त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज बिशनपुरा बाजार के प्रधानाचार्य शशि शेखर मिश्रा पर एक छात्रा को ऑफिस में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत एवं अभद्र हरकत करने का आरोप है। जिसमें पुलिस ने पीड़िता के पिता के तहरीर पर आरोपी पर केस दर्ज किया है। मामले में आरोपी प्रधानाचार्य ने अदालत में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी और उसमें तर्क प्रस्तुत किया था कि प्रबंधक से विवाद होने के कारण उन्हें फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। मामले में आरोपित ने उच्च न्यायालय से जमानत प्रार्थना पत्र पर शीघ्र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.