छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
सिद्धार्थ, जून 3 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे.एससी/एसटी ने छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 9500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सिद्धार्थनगर पुलिस ने क्षेत्र के खजुरिया निवासी अब्दुल जहीर पुत्र अब्दुल जब्बार पर धारा 354(क), 452,323,504,506 व एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अब्दुल जहीर को तीन वर्ष की सजा व 9500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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