छेड़खानी के आरोपित को 3 साल 2 माह की सजा
बिहारशरीफ, जुलाई 25 -- चंडी थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। 13 वर्षीया नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीन साल दो माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सात कविंदर सिंह ने आरोपित कारू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आरोपित चंडी थाना क्षेत्र का निवासी है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने सभी चार लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 26 जून 2024 को पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी। आरोपित पीड़िता को अकेली देख पकड़ लिया और मुंह बंद कर पास के खेत में ले गया, जहा...
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