हरिद्वार, मई 20 -- घर में घुसकर नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी नितिन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 जून 2021 की शाम श्यामपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी नितिन पीड़िता के घर में घुसा था। उस समय घर पर पीड़िता की दो बहनें भी मौजूद थीं। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। कुछ देर बाद पीड़िता की मां घर पहुंची तो आरोपी ने उनके साथ भी बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। अगले दिन पीड़िता के...