एटा, अप्रैल 23 -- गुरुवार को जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग स्थापना के लिए इच्छुक बेरोजगार ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर बैंकों के माध्यम से टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) उपलब्ध कराया जा रहा है। सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को यह ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा, जबकि महिला एवं आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी) आदि के बेरोजगारों को ब्याज मुक्त टर्म लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्रों सहित विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करें। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने...