वाराणसी, मई 14 -- वाराणसी, संवाददाता। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने चर्चित यूपी कॉलेज छात्र के हत्या के मामले में आरोपी मंजीत चौहान की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान और वादी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बहस की। उदय प्रताप कॉलेज परिसर में 20 मार्च को सुबह रंजिश के चलते बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में मीरापुर बहसीं निवासी मंजीत चौहान समेत दो के खिलाफ शिवपुर थाने में केस दर्ज किया गया। घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी और छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया था। मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की ओर से अधिवक्ता के जरिये जमानत के लिए जिला जज की अदालत में अर्जी दी गई थी।

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