बुलंदशहर, अप्रैल 1 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-1 मनोज कुमार मिश्रा-प्रथम के न्यायालय ने सिकंदराबाद क्षेत्र में वर्ष 2022 में इंटरमीडिएट के छात्र अनुज उर्फ अशोक की हत्या में दो सगे भाइयों समेत पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांचों अभियुक्तों पर 24-24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव मलिक ने बताया कि अक्तूबर 2022 को वादी श्याम सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी गांव हमीदपुर द्वारा कोतवाली सिकंदराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि जुलाई 2022 को उनके परिवार की महिला के साथ गांव के ही सचिन पुत्र कृष्ण, जितेंद्र पुत्र रूपचंद आदि ने छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की थी। इसका मुकदमा थाना सिकंदराबाद में दर्ज कराया गया था। गांव के ही आरोपी सतेंद्र, सचिन, अमित पुत्र श्रीकृष्ण...
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