नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता असल में कोर्ट के उस पुराने आदेश की समीक्षा की मांग कर रहा था जिसमें दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। याचिका में पीठ से यह घोषित करने की मांग की गई थी कि पुलिस, न्यायपालिका की तरह ही, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जांच करने में संप्रभु और स्वतंत्र रूप से काम करती है। यह भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट से पहले कॉकरोच जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से ए...