बदायूं, मई 8 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष तीन की न्यायाधीश नीलांजना ने नाबालिग छात्रा को स्कूल से पापा बुला रहे हैं, कह कर ले जाने और गाड़ी की पिछली सीट पर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 62 हजार रुपए जुर्माना डाला। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म सुनाया। विषोष लोक अभियोजक प्रदीप भारती के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता की मां ने चार सितंबर 2024 को थाना जरीफनगर ने तहरीर दी। बताया, तीन सितंबर 2024 की दोपहर के 11:10 बजे, उसकी 13 साल की बेटी स्कूल की कक्षा छठी में पढ़ती है। उसे गांव का विवेक पुत्र रवि शंकर स्कूल से यह कहकर ले गया, तुझे तेरे पापा बुला रहे हैं। विवेव स्कूल के प्रधानाचार्य से पूछकर नाबालिग लड़की को अपने साथ गाड़ी ...
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