बरेली, अगस्त 23 -- ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार की सिंह की विशेष कोर्ट ने ट्यूटर दीपक अभय सक्सेना को सश्रम दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर पंद्रह हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष कोर्ट ने जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को देने के साथ पचास हजार क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश भी दिए है। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना प्रेमनगर में नाबालिग छात्रा की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी हाईस्कूल की छात्रा है। छात्रा प्रेमनगर क्षेत्र के दीपक अभय सक्सेना की कोचिंग में पढ़ने जाती थी। पांच जून 2018 को छात्रा की तबियत खराब होने पर उसकी मां ने महिला डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने उसे सात माह की गर्भवती बताया। पूछताछ पर छात्रा...