धनबाद, नवम्बर 19 -- धनबाद, प्रतिनिधि नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने झरिया थाना क्षेत्र के सोनार बस्ती निवासी कुलदीप वर्मा को पोक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी पाकर 20 वर्ष सश्रम कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन का संचालन पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। 26 जून 2024 को पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाने में कुलदीप वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 17 जून 2024 को छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी। वह रोज छह बजे शाम को घर वापस आ जाती थी, लेकिन उस दिन वह लौट कर नहीं आई। बाद में पता चला कि कुलदीप वर्मा उसे बहला फुसलाकर धनसार मोड़ से आगे किसी होटल में ले गया और उसके साथ कई बार दुष...
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