मुजफ्फर नगर, जून 2 -- इंटर की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास व आत्महत्या के उकसाने के मामले में आरोपी को पोक्सो कोर्ट नम्बर 1 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मृत्यु से पूर्व दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गयी है। एडीजीसी विनय अरोरा व विक्रांत राठी ने बताया कि शामली जनपद के एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाने पर 17 अगस्त 2017 को आदर्श मंडी थाने पर तहरीर दी थी। उसने बताया था कि उसकी बेटी इंटर की छात्रा था। आरोपी आकाश कौशिक निवासी सुनारो वाली गली मजरा थाना आदर्श मंडी शामली उसकी बेटी स्कूल आते व जाते समय रास्ते में रोककर परेशान करता था। आरोपी ने अपने साथी शुभम के साथ मिलकर डरा धमकाकर अश्लील फोटो खींच लिए। आरोपी लगातार उसे फ...