मुजफ्फरपुर, अप्रैल 16 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में कोचिंग से लौट रही 17 वर्षीय छात्रा को रोककर दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी मामा सुधीर राय व भांजा संतोष कुमार को चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। दोनों को 10500-10500 रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि पीड़ित छात्रा को मिलेगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को दोनों को सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष नौ गवाहों को पेश किया था।छात्रा के आवेदन पर 19 मार्च 2023 को अहियापुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद, 50 हजार जुर्माना; पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख इसमें सुधीर राय, उसके भांजा संतोष कुमार, दीपक कुमार व...