बदायूं, मार्च 18 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को दोषी ठहराया। दोषी शिक्षक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना के आदेश दिया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का हुक्म सुनाया। अदालत ने बलात्कार करने के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए, उक्त आरोप से बरी कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के मुताबिक सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि चार अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल का अध्यापक जो कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर बिलहरी अनिल प्रताप सिंह उसे बहला...
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