फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 11 -- फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया है और बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना मऊदरवाजा थाना क्षेत्र की है। एक मोहल्ले के निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी दस वर्षीय पुत्री कक्षा चार की छात्रा है। 13 सितंबर 2017 को रात 8 बजे बिजली नहीं आ रही थी। उसी समय रामप्रकाश ने उसकी पुत्री को टॉफी का लालच दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। इससे पुत्री घबराकर रोने लगी। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग आ गये। इसके बाद आरोपित भाग गया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय वकील प्रदीप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने रामप्रकाश को पांच वर्ष का कारावास सुनाया है।
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