छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की कठोर सजा
बिजनौर, मई 22 -- ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही 16 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कल्पना पांडे ने स्योहारा के युवक मतीन को दोषी पाकर तीन वर्ष की सश्रम सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी भालेन्द्र राठौड़ ने बताया कि स्योहारा क्षेत्र के एक वंचित वर्ग के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसकी 16 वर्षीय लड़की क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। 19 अक्टूबर 2022 को गोहावर से ट्यूशन पढ़कर अपनी साइकिल से घर वापस लौट रही थी। तभी शाहपुर खेड़ी के पास एक युवक ने अपनी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करते हुए उसे छेड़छाड़ की पीड़िता के शोर पर आरोपी गाली-गलौच करता हुआ जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता ने सारी घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ...
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