हमीरपुर, फरवरी 25 -- हमीरपुर, संवाददाता। दस वर्ष पूर्व खेत से शौच कर लौट रही इंटरमीडिए छात्रा के साथ गांव के युवक ने छेड़खानी की थी। छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थाने में एक गांव के ग्रामीण ने 12 मार्च 2016 को तहरीर देकर बताया कि उसकी सत्रह वर्षीय पुत्री जो इंटरमीडिएट की छात्रा है। नौ मार्च को सुबह 9 बजे खेत से शौच कर ष्घर लौट रही थी। तभी गांव के दीपू पुत्र वीरन ने छेड़खानी करते हुए हाथ पकड़ लिया। किशोरी के चिल्लाने पर खेत में बरसीम काट रही गीता पत्नी रामऔतार तिवारी ने उसे बचाया। रिपोर्ट में देरी का कारण 10 मार्च को परीक...