रांची, जून 22 -- रांची। राजधानी के पुंदाग स्थित एक स्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी अशोक गुरूंग को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, 27 नवंबर 2022 को स्कूल में कार्यरत गार्ड अशोक गुरूंग ने छात्रा को पैसे देने का लालच देकर स्कूल परिसर के अंदर ले गया और उसके साथ अशोभनीय हरकत की। घटना के बाद डरी-सहमी छात्रा ने घर लौटने पर अपनी मां को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुंदाग ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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