गोंडा, मार्च 24 -- गोंडा, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने परिषदीय स्कूल में कक्षा दो छात्रा से छेड़छाड़ के जुर्म में प्रधानाध्यापक को पांच साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अनुसूचित जाति का है। उसने 22 नवंबर 2021 को परसपुर थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसके मुताबिक उसकी सात साल की बेटी परिषदीय स्कूल में कक्षा दो में पढ़ती थी। उनकी बेटी के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. खलीक पुत्र जमील अहमद निवासी धौरा टांडा थाना भोजीपुरा जिला बरेली ने छेड़छाड़ की। वादी की लिखित तहरीर के आध...