छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शोहदों को तीन-तीन साल की सजा
मैनपुरी, मई 23 -- मैनपुरी। घिरोर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उन्हें तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुना दी। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ये सजा सुनाई। सजा का फैसला आने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। यह भी पढ़ें- छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की कठोर सजा घटना का विवरण घिरोर थाना क्षेत्र की पुलिस ने चार दिसंबर 2019 में दो आरोपियों के खिलाफ किशोरी से छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी अरजेश पुत्र रामब्रेश तथा आशीष पुत्र चौब सिंह निवासीगण नगला दानी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जांच में पु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.