पीलीभीत, मार्च 11 -- पीलीभीत। कोचिंग पढ़ने के लिए आने वाली नौ साल की छात्रा से अश्लीलता करने के आरापे में शिक्षक को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 71 हजार रुपए जुर्माना व 20 साल की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार शहर में एक मोहल्ले की नौ वर्षीय छात्रा चौक बाजार के एक स्कूल में पढ़ती है। वह इमली चौराहा के पास ट्यूशन पढ़ने जाती है। यहां खकरा निवासी ट्यूशन टीचर कपिल देवल पुत्र सुभाष अश्लील हरकतें करता रहता था। इस बारे में किसी को बताने पर धमकाया करता था। आठ फरवरी 2021 को छात्रा देर से घर पहुंची और अपनी मां को पूरी जानकारी दी। तब कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गीता सिंह ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को द...