मुजफ्फरपुर, सितम्बर 29 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। देवरिया थाना क्षेत्र की दसवीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने व तेजाब फेंकने के मामले में कथैया थाने के सधनपुरा के आयुष कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव सोमवार को उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामेश्वर साह ने बताया कि कोर्ट के समक्ष 13 गवाहों को पेश किया गया। अधिवक्ता प्रीति साह ने इसमें उनका सहयोग किया।छात्रा की मां ने 21 अगस्त 2022 को देवरिया थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें कहा कि उसकी पुत्री 20 अगस्त 2022 को कोचिंग से पढ़कर छात्राओं संग लौट रही थी। रास्ते में बाइक से आयुष व उसके अन्य साथी ने पीछा किया। विरोध पर अश्लील हरकत की। आरोपित ने उसे साथ नहीं चलने पर मजबूर...