प्रयागराज, मई 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा का ब्रेनवॉश कर उसे बुर्का पहनने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव के मामले में आरोपी स्कूली छात्रा की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने मालिश्का उर्फ मालिश्का फातमा को राहत देते हुए कहा कि पीड़िता के बयान के अतिरिक्त रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे आरोपी की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो सके। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5(1) के तहत मुरादाबाद के बिलारी थाने में एफआईआर दर्ज है। पीड़िता के भाई की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप है कि याची ने उसकी नाबालिग बहन का धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से उसका ब्रेनवॉश किया। यह भी कहा गया कि 20 दिसंबर 2025 को उसे जबरन बुर्का दिया गया और लगाता...