मुजफ्फरपुर, मई 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना के एक गांव से छात्रा को अगवा कर दिल्ली ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में मो. अकमल को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को फैसला सुनाया। सजा के बिंदु पर 13 मई को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया।विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि छात्रा के पिता ने एक अगस्त 2023 को कटरा थाना में एफआईआर कराई थी। इसमें कहा था कि 23 जुलाई 2023 की दोपहर लगभग तीन बजे उसकी 16 वर्षीया पुत्री किताब खरीदने बगल के गांव के बाजार पर गई थी। इसके बाद वह घर नहीं आई। खोजबीन के क्रम में पता चला कि गांव का युवक मो. अकमल उसको अगवा किया है। 16 अगस्त 2023 को छा...
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