मुजफ्फरपुर, अगस्त 27 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। इंटर की परीक्षा देने जा रही गायघाट की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी शिक्षक रोहित कुमार को पांच साल की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। वह अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां गांव का रहने वाला है। वहीं, अगवा करने में सहयोग करने वाले वैशाली जिला के बेलसर थाने के मनौरा गांव के बिट्टू कुमार दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दोनों जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी।सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को दोनों को सजा सुनाया। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। बताया कि छात्रा के पिता ने गायघाट थाने में एक नवंबर 202...