मुजफ्फरपुर, मई 8 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर स्थित एक परीक्षा केंद्र से छात्रा को अगवा करने में सहयोग करने में दोषी सरैया थाने के ब्रह्मपुरा गांव के शानू नदीम को कोर्ट ने चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़ित छात्रा को मिलेगी। विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को उसे सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- इंस्टाग्राम पर छात्रा का फोटो वायरल व छेड़खानी में युवक दोषीअभियोजन पक्ष की ओर से गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने छह गवाहों को पेश किया। इससे पहले छात्रा को अगवा करने में दोषी पारू थाने के जगरनाथपुर नगवा गांव के मो.एजाज को पिछले वर्ष 30 जून को चार वर्ष की सजा सुनाई गई थी। यह भी पढ़ें- राजनगर दुष्कर्म मामला: मुख्य दोषी रा...