मुजफ्फरपुर, अप्रैल 7 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में कोचिंग से लौट रही 17 वर्षीय छात्रा को रास्ते में रोककर दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में मामा-भांजा को दोषी करार दिया गया है। दोषियों में सुधीर राय व संतोष कुमार शामिल हैं। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मंगलवार को फैसला सुनाया। सजा के बिंदू पर दस अप्रैल को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष नौ गवाहों को पेश किया।छात्रा के आवेदन पर 19 मार्च 2023 को अहियापुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सुधीर राय, उसके भांजा संतोष कुमार, दीपक कुमार व रूपेश कुमार को नामजद किया था। छात्रा ने कहा था कि दस मार्च 2023 की सुबह करीब सात बजे वह कोचिंग से घर लौट रही थी। रास्ते में च...